क्रॉस्ड चेक: मतलब और प्रकार | Crossed Cheque: Meaning and Types
जब किसी चैक पर बांई ओर के ऊपरी हिस्से में दो आड़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उसे रेखांकित चैक कहते है । रेखांकित चैक की यह विशेषता है कि उसका भुगतान नकद में नहीं दिया जाता है बल्कि चैक में लिखी हुई रकम आदाता (Payee) के या आदाता के आदेश प्राप्त व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है । आदाता बाद में अपने खाते से रकम निकाल सकता है । अतः रेखांकित कर देने से चैक क्षत सुरक्षित हो जाता है । यदि कोई व्यक्ति धोखे से उस चैक का रुपया प्राप्त कर लेता है तो यह आसानी से मालूम किया जा सका कि रुपया किसे दिया गया था ।
रेखांकित चैक तीन प्रकार के होते हैं:
(a) साधारण रेखांकित चैक (General Crossed Cheque):
जिस चैक के बाई ओर के खेने पर केवल दो रेखाएं खींच दी जाती हैं या रेखाओं के बीच में ”& co.” या ”Not Negotiable” शब्द लिख दिये जाते है, उसे साधारण रेखांकित चैक कहते है । जब चैक पर ”Not Negotiable” शब्द लिख दिये जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चैक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है । इसका आशय केवल यह है कि हस्तांतरण कर्ता केवल उसी प्रकार के अधिकार का हस्तांतरण कर सकता है जैसा कि उसे स्वयं प्राप्त है । उदाहरणार्थ, यदि उसने चोरी से चैक प्राप्त कर लिया है और बाद में उसे हस्तांतरित कर दिया है तो चैक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की साख (Title) या अधिकार अच्छा नहीं हो सकता है ।
(b) विशेष रेखांकित चैक (Special Crossed Cheque):
जब चैक के बांये कोने पर दो रेखाये खींचकर उन रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है तो वह विशेष रेखांकित हो जाता है । ऐसे चैक का भुगतान केवल उसी बैंक को दिया जाता है जिसका नाम रेखाओं के बीच लिखा होता है । ये चैक अधिक सुरक्षित होते हैं ।
(c) एकाउन्ट पेयी चैक (Account Payee Only):
इस रेखांकित चैक की दोनों समानान्तर रेखाओं के बीच (Account Payee Only) शब्द लिखा होता है । इसका अर्थ यह है कि चैक में लिखी हुई रकम केवल आदाता के खाते में ही जमा की जावे । यदि आदाता का बैंक में खाता नहीं है तो उसे चैक का भुगतान लेने के लिए किसी बैंक में खाता खोलना पड़ेगा । वह ऐसे चैक को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है । इसलिये ‘एकाउन्ट पेयी’ चैक सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं ।
रेखांकन कौन कर सकता है?
(i) एक खुले चैक पर कोई भी व्यक्ति (लेखक, आदाता या बैंक) दो समानान्तर रेखायें खींच कर साधारण रेखांकन कर सकता है ।
(ii) एक साधारण रेखांकित चैक की दो समानान्तर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम या ‘केवल पाने वाले के खाते में’ (A/c Payee) लिखकर कोई भी व्यक्ति उसे विशेष रूप से रेखांकित कर सकता है ।
चैक के पक्षकार (Parties of Cheques):
चैक के निम्नांकित तीन पक्षकार होते है:
(1) आहर्ता (Drawer): चैक लिखने वाले को आहर्ता कहते हैं । यह बैंक का ग्राहक होता है और इसका बैंक में खाता होता है । यह चैक पर हस्ताक्षर करता है ।
(2) आहर्ती (Drawee): जिस निर्दिष्ट बैंक पर चैक लिखा जाता है उसे चैक का आहर्ती कहते हैं । यह चैक का भुगतान करने वाला बैंक होता है ।
(3) आदाता (Payee): यह वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में चैक लिखा जाता है या पृष्ठांकित किया जाता है । वास्तव में यह चैक का भुगतान पाने वाला व्यक्ति होता है ।